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(Admission)

 

  • बी० ए० भाग – १ में प्रवेश, विश्वविद्यालय द्वारा विर्धारित संख्या संबंधी मानकों का पालन करते हुए योग्यता के आधार पर होगी |
  • कक्षाओं में प्रवेश, प्रवेश – समिति के निर्णय के आधार पर किया जायेगा |
  • प्रवेशार्थी को आवेदन – पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों को प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करती होगी :-

उत्तीर्ण पूर्व परीक्षाओं का अंक पत्र |
आयु प्रमाण-पत्र |(हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की प्रति )
प्रवेशार्थी जिस शिक्षण-संस्था में अंतिम परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो  उसके प्रधानाचार्य से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र |
यदि प्रवेशार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी रहा हो, तो दो व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त उसके चरित्र का प्रमाण-पत्र | ( ध्यातव्य है कि इन दो व्यक्तियों में से किसी एक को मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज का प्रधानाचार्य अथवा डिग्री कालेज का प्राचार्य होना चाहिए )|
यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति/पिछड़ी जाति, विकलांग या अन्य आरक्षित संवर्ग का है, तो इस तथ्य का प्रमाण-पत्र |

  • उर्पयुक्त प्रमाण-पत्रों के अभाव में प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया पर किसी प्रकार का विचार सम्भव नही होगा |
  • सम्बंधित अभिलेख जमा करते समय ही आवेदकों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी जिसे प्रवेशार्थी स्वयं उपस्थित हो कर प्रस्तुत करेगा |
  • चयन से सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना छात्रों की स्वयं की जिम्मेदारी  होगी |
  • प्रवेश के लिए चुने गये छात्र/छात्राओं को निर्धारित तिथि तक फीस जमा करनी होगी | निर्धारित तिथि तक फीस न जमा करने वाले छात्राओं का चयन निरस्त समझा जायेगा |
  • बी० ए० भाग-१ के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में प्रवेश के लिए शैक्षिक योग्यता ही आधार मानी जायेगी |
  • बी० ए० भाग-१ के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में प्रवेश इस महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य महाविद्यालय के शिक्षार्थियों  का नहीं किया जायेगा | सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र, पुत्री और भाई के प्रवेश स्थानान्तरण की दशा में कुल सचिव की अनुमति से लिया जा सकता है |
  • महाविद्यालय की प्रवेश समिति प्रवेशार्थी के बारे में आपत्तिजनक सूचना प्राप्त होने की दशा में बिना कारण बताये किसी भी प्रवेशार्थी को प्रवेश से वंचित कर सकती हैं |
  • महाविद्यालय में छात्राओं का प्रवेश पूर्णरूप से अस्थायी होगा जिसे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय निरस्त किया जा सकता हैं |
  • अनुत्तीर्ण छात्राओं का प्रवेश किसी भी दशा में नहीं होगा तथा विच्छिन्न वर्षो ( गैप इयर) के छात्र/छात्राओं का प्रवेश समिति के निर्णय के अनुसार होगा |
  • पुस्तकालय अथवा महाविद्यालय के किसी विभाग के किसी प्रकार के देय अवशेष वाले छात्रों का प्रवेश आगे की कक्षा में की नहीं होगा , जब तक की उनके देय  का भुगतान न हो जाए |
  •  कक्षा में प्रवेश हेतु छात्राओं की संख्या उस विशेष पाठ्यक्रम में निर्धारित स्थान पर निर्भर करगी | स्नातक प्रथम वर्ष में उन्ही छात्राओं का प्रवेश सम्भव हैं, जिन्होंने स्नातक कक्षा में उस विषय को पढ़ा हो | इस महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्राओं को वरीयता दी जाएगी | प्रवेश श्रेष्ठता सूची के आधार पर विभागाध्यक्ष के संयोजन में कार्यरत  समिति  द्वारा किया जायेगा |
  • महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षनेत्तर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/भाई/बहन नियमानुसार पाल्य छात्राओं के प्रवेश में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की परिनियामावली के अनुसार सुविधा प्रदान की जायेगी |